प्रदेश जिला स्तर के 21500 मेधावी छात्रों को मिलेगा लेपटॉप, निर्देश जारी

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उदयपुर | शिक्षाविभाग ने सत्र 2015-16 में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को लेपटॉप वितरण के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इस साल कक्षा 8वीं, 10वीं, 12वीं सहित प्रवेशिका और उपाध्याय परीक्षा में उत्तीर्ण कुल 21500 मेधावी विद्यार्थियों को लेपटॉप वितरीत किए जाएंगे। इसमें विभाग ने तीनों बोर्ड कक्षाओं के मेधावी छात्रों के प्रतिशत भी तय कर दिया है। साथ ही लेपटॉप खरीदने और इसकी पूर्ण जिम्मेदारी के लिए जिला शिक्षाधिकारी माध्यमिक प्रथम और प्रारंभिक शिक्षा को नोडल बनाया है। इसमें सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी को ही पात्र माना है। साथ ही राज्य स्तरीय मेरिट के आधार पर लेपटॉप प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को जिला मेरिट के आधार पर लेपटॉप वितरण के लिए चयनित नहीं किया जाएगा। 

राज्य स्तर पर - विज्ञान वर्ग प्रथम 2593 विद्यार्थी, वाणिज्य वर्ग प्रथम 7 विद्यार्थी, कला वर्ग प्रथम 286, वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा के प्रथम 120 विद्यार्थी होंगे 

जिला स्तर पर - विज्ञान वर्ग प्रथम 43, वाणिज्य वर्ग प्रथम 7, कला वर्ग प्रथम 48 और वरिष्ठ उपाध्याय प्रथम 2 विद्यार्थी होंगे। 

{कक्षा 8वीं के प्रांरभिक शिक्षा पात्रता परीक्षा में राज्य स्तरीय योग्यता सूची के अनुसार न्यूनतम 75 प्रतिशत प्राप्त करने वाले प्रथम 6000 हजार और जिला स्तर पर न्यूनतम 70 प्रतिशत अंक प्राप्त जिला स्तरीय योग्यता सूची के अनुसार 100-100 विद्यार्थी पात्र होंगे। इसमें सरकारी विद्यालयों में अध्ययन करने वाले पात्र माने जाएगे। 

{ कक्षा 10वीं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा में न्यूनतम 75 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले राज्य स्तरीय योग्यता सूची के अनुसार प्रथम 5880 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी और प्रवेशिका प्रथम 120 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी पात्र होंगे। इसी प्रकार जिला स्तर पर न्यूनतम 70 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले जिला स्तरीय योग्यता सूची के अनुसार प्रथम 98 विद्यार्थी और प्रवेशिका में जिला स्तर पर प्रथम दो स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी पात्र होंगे। 

{ कक्षा 12वीं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा में न्यूनतम 75 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले राज्य स्तरीय योग्यता सूची के अनुसार सभी संकायों के 5880 और वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में प्रथम 120 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी पात्र होंगे। साथ ही जिला स्तर पर न्यूनतम 70 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले जिला स्तरीय योग्यता सूची के अनुसार 98 और वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में जिले के प्रथम दो स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी पात्र होंगे। 

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